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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 30, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

एनआइए की हिरासत में आतंकी सरगना भटकल

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Published: Fri, 30 Aug 2013 01:02 PM (IST)Updated: Fri, 30 Aug 2013 09:22 PM (IST)

नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। आतंकी सरगना यासीन भटकल और बम एक्सपर्ट असदुल्लाह अख्तर को 12 दिनों के लिए राष्ट्रीय जांच ...और पढ़ें

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नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। आतंकी सरगना यासीन भटकल और बम एक्सपर्ट असदुल्लाह अख्तर को 12 दिनों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की हिरासत में भेज दिया गया है। पटना से दिल्ली लाने के बाद एनआइए ने दोनों आतंकियों को पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में पेश कर 14 दिनों की हिरासत की मांग की। अदालत में एक वकील ने गिरफ्तार व्यक्ति के यासीन भटकल नहीं होने का तर्क देते हुए हिरासत में भेजे जाने का विरोध किया, लेकिन अदालत ने उसके तर्को को खारिज कर दिया।

शिकंजे में आतंक का सरगना

विशेष जज आइएस मेहता ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेजते हुए कहा कि देश में हुई विभिन्न आतंकी घटनाओं से पर्दा उठाने के लिए एनआइए को आरोपियों से पूछताछ करना जरूरी है। यही नहीं, इन मामले में फरार चल रहे दस आतंकियों तक पहुंचने में ये अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। लिहाजा, आरोपियों को एनआइए की हिरासत में दिया जाता है।

योजना से अंजाम तक निगरानी रखता था यासीन

तस्वीरों में देखें कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया भटकल

गुरुवार की शाम को मोतीहारी की अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद एनआइए यासीन भटकल और असदुल्लाह अख्तर को विशेष विमान दिल्ली लेकर आई और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में अपराह्न सवा तीन बजे विशेष जज के समक्ष पेश किया। सुरक्षा कारणों के चलते आरोपियों की पेशी बंद कमरे में अदालत के समक्ष हुई।

अधिवक्ता एमएस खान ने पहले तो गिरफ्तार व्यक्ति को यासीन भटकल मानने से इन्कार किया और बाद में उसके पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि अलग-अलग राज्यों की जांच एजेंसी अपने हिसाब से जांच कर रही हैं। एनआइए नई जांच एजेंसी है। उसके पास आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि तमाम तथ्यों को देखते हुए दोनों आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ किया जाना जरूरी है।

हथकड़ी लगाने की अनुमति

भटकल और असदुल्लाह को रिमांड पर लेने के बाद एनआइए ने अदालत से अभियुक्तों को विभिन्न राज्यों में ले जाते वक्त हथकड़ी लगाने की अनुमति मांगी। अदालत ने यह अनुमति भी दे दी।

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