तमिलनाडु सरकार पता लगाएगी, क्या गणतंत्र दिवस पर रिहा होंगे राजीव गांधी की हत्या के दोषी
इस दौरान तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह पता करके कोर्ट को सूचित करेंगे की आगामी गणतंत्र दिवस पर रिहा होने वाले 180 कैदियों की सूची में इन दो आरोपियों का नाम है या नहीं।
चेन्नई,पीटीआई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोप में उम्र कैद काट रहे दो आरोपी रॉबर्ट पायस और जयकुमार की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह पता करके कोर्ट को सूचित करेंगे कि आगामी गणतंत्र दिवस पर रिहा होने वाले 180 कैदियों की सूची में इन दो आरोपियों का नाम है या नहीं।
सरकार की तरफ से ये जानकारी अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने कोर्ट को दी है। बता दें कि 1 मई 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों मुरुगन, संथान, पेरारीवलन और नलिनी की मौत की सजा बरकरार रखी थी, लेकिन राबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने 19 अन्य को मामले से बरी कर दिया था। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में लिट्टे के आत्मघाती दस्ते ने हत्या कर दी थी।
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अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि आगामी गणतंत्र दिवस पर 180 के आसपास कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने आगे कहा कि यह पता नहीं चल पाया है कि क्या रॉबर्ट पायस और जयकुमार के नाम इन सूची में हैं अथवा नहीं। जिसके बाद अदालत ने 30 जनवरी तक जानकारी कोर्ट में उपलब्ध कराने के आदेश दे दिए हैं।
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