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    उबर कैब रेप केस: गवाहों के दोबारा परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

    गवाहों के दोबारा परीक्षण के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अबर कैब दुष्कर्म पीडि़ता सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने पीडि़ता की याचिका सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। सोमवार को वरिष्ठ वकील कोलिन गोंसाल्विस

    By Test2 test2Edited By: Updated: Tue, 10 Mar 2015 03:47 AM (IST)

    नई दिल्ली । गवाहों के दोबारा परीक्षण के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अबर कैब दुष्कर्म पीडि़ता सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने पीडि़ता की याचिका सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। सोमवार को वरिष्ठ वकील कोलिन गोंसाल्विस ने पीडि़ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की मांग की। गोंसाल्विस ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश तो मामले के दोबारा ट्रायल के समान है। हाई कोर्ट ने पीडि़ता सहित 13 गवाहों की दोबारा परीक्षण की अनुमति दी थी। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की पीठ ने गोंसाल्विस का अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले पर मंगलवार को सुनवाई की इजाजत दी थी।

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    दिल्ली हाई कोर्ट ने दोबारा परीक्षण की सशर्त अनुमति देते हुए कहा था कि इन गवाहों से ऐसा कोई सवाल दोबारा नहीं पूछा जाएगा जो वकील पहले पूछ चुका होगा। कोर्ट ने इनमें से जांच अधिकारी और पीडि़ता व अभियुक्त की जांच करने वाले डॉक्टर के भी दोबारा परीक्षण की इजाजत दी थी। इससे पहले सत्र अदालत अभियुक्त की गवाहों के दोबारा परीक्षण की अर्जी खारिज कर कर चुकी थी। सत्र अदालत का कहना था कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि वकील बदलने के अलावा परिस्थितियों मे कोई बदलाव नहीं हुआ है। निचली अदालत से अर्जी खारिज होने के बाद अभियुक्त ने हाई कोर्ट में अपील की थी और हाई कोर्ट ने 13 गवाहों के दोबारा परीक्षण की इजाजत दे दी थी।

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