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राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बड़ी राहत देते हुए, जिला परिषद् और सरपंच के चुनाव लड़ने को लेकर जारी नए अध्यादेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस मांग को भी ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था की दुसरे चरण के नामांकन

By Jagran News NetworkEdited By: Published: Thu, 22 Jan 2015 01:14 PM (IST)Updated: Thu, 22 Jan 2015 02:26 PM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बड़ी राहत देते हुए, जिला परिषद् और सरपंच के चुनाव लड़ने को लेकर जारी नए अध्यादेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस मांग को भी ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था की दुसरे चरण के नामांकन में उनको नामांकन करने दिया जाये।

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हलांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा की आपका केस अच्छा है, लेकिन पहले आपको हाई कोर्ट को संतुष्ट करना होगा। कोर्ट ने कहा की वो हाई कोर्ट से आग्रह कर सकते है की वह इस मामले को जल्द सुने।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 2 मार्च को इस मामले में जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल राजस्थान सरकार ने अध्यादेश जारी कर कहा है की जिला परिषद् का चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी होगा और सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए के लिए 8वीं पास होना जरूरी होगा।

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