नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया व राहुल को समन
कांग्रेस द्वारा वित्तपोषित नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी कर सात अगस्त को पेश होने होने को कहा है। भाजपा नेता सुब्रहमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट की अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों नेता
नई दिल्ली। कांग्रेस द्वारा वित्तपोषित नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी कर सात अगस्त को पेश होने होने को कहा है।
भाजपा नेता सुब्रहमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट की अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों नेताओं को समन जारी किया। स्वामी ने याचिका में कांग्रेस पर नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्ति को एक नई निजी कंपनी बनाकर हथियाने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने स्वामी की दलील सुनने के बाद सोनिया और राहुल को समन जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया।
स्वामी ने याचिका में सोनिया और राहुल को मुख्य अभियुक्त और कंपनी के निदेशक कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडीज, सुमन दूबे व सैम पित्रोदा को सहअभियुक्त बनाया है।
याचिका में स्वामी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने यंग इंडियन नामक एक कंपनी बनाकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार को 90 करोड़ रुपये का बिना जमानत कर्ज देकर उसकी पांच हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को हथियाने की साजिश कर रहे हैं।
वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसने एक कंपनी को लोन दिया था, लेकिन वह एक भावात्मक फैसला था, क्योकि नेशनल हेराल्ड की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
बहरहाल, पटियाला हाउस कोर्ट ने इसी मामले में समन भेजा है। सुनवाई के बाद स्वामी ने कहा कि सोनिया-राहुल को केस का सामना करना होगा। अब दोनों के पासपोर्ट जब्त करने की मांग की जाएगी।
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