'कुछ गड़बड़ हो रही है...', करूर भगदड़ मामले में SC ने क्यों उठाए मद्रास HC पर सवाल?
करूर भगदड़ मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाए। कोर्ट ने केस लिस्टिंग और सुनवाई के तरीके पर चिंता जताई है। जस ...और पढ़ें
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मद्रास हाई कोर्ट में केस लिस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। करूर भगदड़ मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में केस लिस्टिंग और सुनवाई के तरीके में कुछ गलत हो रहा है और इस पर जवाब जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब उन्हें मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की एक रिपोर्ट मिली। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मामले में पक्षकार भी बना दिया। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा, "हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा है, हमें यह देखना होगा।"
SC की नाराजगी
TVK की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है। TVK की याचिका सिर्फ रोड शो के लिए दिशानिर्देश चाहती थी, लेकिन चेन्नई बेंच ने सीधे SIT जांच का आदेश दे दिया। यह आदेश मदुरै बेंच के पहले के आदेश से उलटा था, जिसमें CBI जांच से मना किया गया था। दो अलग-अलग आदेशों ने सुप्रीम कोर्ट को चिंतित किया और उसने हाई कोर्ट से विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
यह मामला 27 सितंबर को TVK की रैली में हुई भगदड़ से जुड़ा है, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील एनके कौल ने कहा कि सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और उसे सुनवाई चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की राय
राज्य सरकार ने यह भी मांग की कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई CBI जांच वाली रोक हटाई जाए और एक सदस्यीय जांच आयोग (न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन) को काम जारी रखने दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि वह पहले यह समझना चाहता है कि आयोग क्या करेगा, इसलिए इस मुद्दे पर बाद में फैसला होगा। अभी कोर्ट सिर्फ यह देखना चाहता है कि मद्रास हाई कोर्ट में केसों को कैसे लिस्ट किया और सुना जा रहा है।

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