सवालों में सीबीआइ के अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति
सीबीआइ के अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति की अब न्यायिक पड़ताल शुरू हो गई है। चयन समिति की सिफारिशों को दरकिनार कर वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदरम क ...और पढ़ें

नई दिल्ली। सीबीआइ के अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति की अब न्यायिक पड़ताल शुरू हो गई है। चयन समिति की सिफारिशों को दरकिनार कर वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदरम को अतिरिक्त निदेशक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है।
पेशे से पत्रकार विनीत नारायण की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को केंद्र को अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। याचिका में 1980 बैच की तमिलनाडु कैडर की आइपीएस अधिकारी की नियुक्ति के फैसले को मनमाना और शीर्ष अदालत के पूर्व में दिए गए निर्णय के खिलाफ बताया गया है। इसके अलावा सीवीसी एक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट [डीएसपीई] के प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है।
याची की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने कहा, अर्चना रामसुंदरम की नियुक्ति में आरके पचनंदा चयन समिति की सिफारिशों को ताक पर रख दिया गया। सरकार ने वैसे व्यक्ति को सीबीआइ का अतिरिक्त निदेशक बनाया जिसके नाम की सिफारिश ही नहीं की गई थी।
सीबीआइ के नए विशेष निदेशक की नियुक्ति टली
नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग [सीवीसी] ने सीबीआइ के नए विशेष निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल रोक दी है। इसपर अब नई सरकार ही फैसला करेगी। इस बाबत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि, एक उप महानिरीक्षक और पांच पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी गई। भाजपा नियुक्ति में जल्दबाजी को लेकर सवाल उठा रही थी।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।