सोहराबुद्दीन मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पांडियन
सोहराबुद्दीन शेख और उसकी बीवी कौसर बी को फर्जी मुठभेड़ में मारने के आरोपी गुजरात कैडर के निलंबित आइपीएस राजकुमार पांडियन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ...और पढ़ें

नई दिल्ली। सोहराबुद्दीन शेख और उसकी बीवी कौसर बी को फर्जी मुठभेड़ में मारने के आरोपी गुजरात कैडर के निलंबित आइपीएस राजकुमार पांडियन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। करीब सात साल से जेल में बंद पांडियन की याचिका पर शीर्ष अदालत ने सीबीआइ को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगले साल 13 जनवरी को सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ पांडियन की जमानत याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई है। पांडियन के वकील राम जेठमलानी से इस बहुचर्चित के ट्रायल के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद पीठ ने सीबीआइ को नोटिस जारी कर दिए। जेठमलानी ने पीठ को बताया कि उनका मुवक्किल पिछले सात साल से जेल में बंद है। गौरतलब है कि इससे पहले 20 नवंबर को बांबे हाई कोर्ट ने पांडियन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वह इस वक्त नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। पांडियन के अलावा आइपीएस डीजी वंजारा, दिनेश एमएन और अभय चुडास्मा समेत 17 लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा चल रहा है।
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