कोर्ट ने हवारा से पूछा, क्यों न दी जाए फांसी
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उसे फांसी की सजा दी जाए? ...और पढ़ें

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उसे फांसी की सजा दी जाए? न्यायाधीश बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस सीबीआइ की याचिका पर जारी किया है।
सीबीआइ ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए हवारा को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है।
उल्लेखनीय है कि सत्र अदालत ने जगतार सिंह हवारा को बेअंत सिंह की हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने हवारा की फांसी उम्रकैद में तब्दील कर दी थी। सीबीआइ ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
जांच एजेंसी का कहना है कि हवारा का अपराध जघन्य है और उसे फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हवारा को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह जानना चाहा है कि फांसी के खिलाफ अपनी दलीलों से वह अदालत को अवगत कराए।
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