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मेट्रो से घरों को नुकसान हाईकोर्ट पहुंचे लोग

साकेत इलाके में मेट्रो के चलने से होने वाली कंपन से घरों को नुकसान पहुंचने का मामला प्रकाश में आया है। अपने घरों की सुरक्षा के प्रति चिंतित लोगों ने इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए

By Edited By: Published: Wed, 09 Apr 2014 09:39 AM (IST)Updated: Wed, 09 Apr 2014 11:12 AM (IST)

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। साकेत इलाके में मेट्रो के चलने से होने वाली कंपन से घरों को नुकसान पहुंचने का मामला प्रकाश में आया है। अपने घरों की सुरक्षा के प्रति चिंतित लोगों ने इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार व डीएमआरसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह अदालत को बताए कि कितनी कंपन व शोर की अनुमति नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अब इस मामले में 7 जुलाई को रजिस्ट्रार के समक्ष सुनवाई होगी। ताकि दोनों पक्ष अपनी दलीलें दे सकें। उसके बाद मामले की सुनवाई खंडपीठ के समक्ष होगी। साकेत के डी-ब्लॉक के निवासी अनंतमाला पोद्दार व अन्य ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन व केंद्र सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मेट्रो के चलने के कारण उनके घरों में शोर आता है और कंपन होती है। इससे उनके घरों की सुरक्षा को खतरा हो रहा है। यह कंपन जहांगीर पुरी से हुडा सिटी सेंटर, गुड़गांव के बीच चलने वाली मेट्रो के कारण हो रही है। इससे कई पुराने मकानों में दरारें तक आ चुकी है।

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