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डांस बार मामलाः SC की धुन पर नहीं नाचेगा महाराष्ट्र, दूसरे विकल्प की तलाश

एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार का लाइसेंस जल्द से जल्द देने का आदेश दिया है तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस ने कहा है कि पहले सरकार कड़े कानून लेकर आएगी जिससे कि सुनिश्चित हो सके कि पहले जैसे डांस बार्स में कोई अश्लीलता ना की जाए।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Sat, 05 Mar 2016 09:52 AM (IST)Updated: Sat, 05 Mar 2016 11:17 AM (IST)

मुंबई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार का लाइसेंस जल्द से जल्द देने का आदेश दिया है तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस ने कहा है कि पहले सरकार कड़े कानून लेकर आएगी जिससे कि सुनिश्चित हो सके कि पहले जैसे डांस बार्स में कोई अश्लीलता ना की जाए।

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उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि डांस बार्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तो कोर्ट ने मना कर दिया तो ऐसे में सरकार अब कोर्ट में नये विकल्प के साथ जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि हम नये कानून का मसौदा तैयार कर रहे हैं जो विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र में डांस बारों को लाइसेंस देने के लिए राज्य पुलिस द्वारा लगाई गई शर्तों में संशोधन किया। कोर्ट ने इस शर्त को खारिज कर दिया है कि डांस प्रदर्शन की लाइव सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए, जो क्षेत्र पुलिस को दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह डांस बार मालिकों को संशोधित शर्त के अनुपालन के बाद 10 दिन के भीतर लाइसेंस प्रदान करे।

कोर्ट ने कहा कि बार के अंदर कैमरा नहीं लगाया जाना चाहिए। चाहे तो बार के प्रवेश द्वार पर कैमरा लगाया जा सकता है।

इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से डांस बार के लाइसेंस देने में वीडियोग्राफी की अनिवार्य शर्त पर जवाब मांगा था। महाराष्ट्र में डांस बार को लाइसेंस देने के लिए लगी विभिन्न शर्तों के खिलाफ उठीं तमाम आपत्तियों के बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से भी इस मामले में जवाब मांगा।

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की इजाजत नहीं

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