बैंक का कर्ज नहीं लौटाया तो आपके बचत खाते से की जाएगी वसूली
यदि आपने बैंक से कर्ज लिया है और उसकी किश्त नहीं दी है या इसमें देरी हो रहे है तो हो जाएं सावधान। क्योंकि अब ऐसा करने पर बैंक कुछ ऐसे करेगा वूसली।
मदुरई (प्रेट्र)। बैंक के बार-बार स्मरण पत्र भेजने के बावजूद अगर कर्ज लेने वाला व्यक्ति बकाया चुकता नहीं करता, तो बैंक उसके बचत खाते से अपने बकाया धन की कटौती कर सकता है। यह आदेश मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस एम वेणुगोपाल ने एक मामले में दिया है।
तमिलनाडु इलेक्टि्रसिटी बोर्ड के एक अवकाश प्राप्त कर्मचारी और उसके बेटे ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से सन 2012 में 75 हजार रुपये का कृषि ऋण लिया था। यह संयुक्त ऋण दोनों को अप्रैल 2015 तक दस किश्तों में वापस कर देना था। जब कई रिमाइंडर भेजने के बाद बैंक को ऋण की राशि वापस नहीं मिली तो उसने वसूली के विकल्पों पर विचार किया।
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इसी के बाद बैंक ने अवकाश प्राप्त कर्मचारी के बचत खाते से ऋण की बकाया धनराशि की कटौती कर ली। इस बचत खाते में पूर्व कर्मचारी की पेंशन आती थी। बैंक के इस कदम के विरोध में पूर्व कर्मचारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस वेणुगोपाल ने उसकी अर्जी को खारिज करते हुए बैंक के कदम को सही बताया।
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