रक्षामंत्री पर्रिकर के आवास की तलाशी नहीं ले पाएगी पुलिस
रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर के लिए एक राहत भरी खबर है। गोवा के पूर्व मंत्री फ्रांसिस्को पचेको की तलाश कर रही प्रदेश पुलिस अब नई दिल्ली में 10, अकबर रोड स्थित पर्रिकर के सरकारी आवास की तलाशी नहीं ले पाएगी। एक दिन पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से जारी वारंट पर
पणजी। रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर के लिए एक राहत भरी खबर है। गोवा के पूर्व मंत्री फ्रांसिस्को पचेको की तलाश कर रही प्रदेश पुलिस अब नई दिल्ली में 10, अकबर रोड स्थित पर्रिकर के सरकारी आवास की तलाशी नहीं ले पाएगी। एक दिन पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से जारी वारंट पर जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।
जिला न्यायाधीश पीवी सवाईकर ने वारंट की तामील पर रोक लगाते हुए अपने आदेश में कहा कि गोवा पुलिस पर्रिकर के आवास की तलाशी नहीं ले सकती क्योंकि यह सेना की संपत्ति है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से वारंट जारी होने के कुछ घंटे भीतर ही राज्य सरकार ने जिला अदालत में अपील की थी।
गौरतलब है कि वर्ष 2006 में एक इंजीनियर को थप्पड़ मारने के मामले में गोवा विकास पार्टी के मुखिया पचेको को छह माह की सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट से भी तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद सजा के बाद से ही पूर्व मंत्री फरार हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता और वकील ऐरेज रोड्रिग्ज ने मारगाओ के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष आरोप लगाया था कि गोवा पुलिस पचेको का पता लगाने की कोशिश नहीं कर रही है और ऐसी खबरें हैं कि पचेको 10, अकबर रोड में छिपे हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जिसे 27 अप्रैल तक तामील किया जाना है।
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