पुरानी गाडि़यों पर रोक को लेकर केंद्र को 25 मई तक की मोहलत
दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाडि़यों पर रोक को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण-एन ...और पढ़ें

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाडि़यों पर रोक को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण-एनजीटी) ने सोमवार को केंद्र सरकार को 25 मई तक मोहलत दी है। इससे पहले एनजीटी ने दो हफ्ते की राहत दी थी।
एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर रोक के लिए केंद्र सरकार को 25 मई तक की मोहलत देते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इसके बाद वह किसी तरह की दलील नहीं सुनेगा।
सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने आइआइटी दिल्ली के ताजा अध्ययन का हवाला देते हुए पुरानी गाडि़यों पर रोक हटाने को कहा। लेकिन एनजीटी ने सरकार की नहीं सुनी। केंद्र ने तर्क दिया गया कि रोक लगाने से पीएम 2.5 प्रदूषण का स्तर सिर्फ एक फीसद कम होगा। पीएम 2.5 से फेफड़ों का कैंसर, रेस्पिरेट्री इंफेक्शन और हृदय से जुड़ी बीमारियां होती हैं। हालांकि इससे पहले जो अध्ययन हुए हैं, उनमें कहा जाता रहा है कि वायु प्रदूषण में गाडि़यों का योगदान लगभग 20 फीसद तक है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले के खिलाफ दायर की याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है। इसलिए एनजीटी आज जो फैसला सुनाएगा उसे केंद्र सरकार को मानना होगा।
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