नरोदा पाटिया मामले की सुनवाई पर दो माह की रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नरोदा पाटिया दंगा मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री माया कोडनानी के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर दो माह के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। गुजरात दंगों के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआइटी), दोषियों और एक पीडि़त की अलग-अलग याचिकाओं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नरोदा पाटिया दंगा मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री माया कोडनानी के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर दो माह के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। गुजरात दंगों के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआइटी), दोषियों और एक पीडि़त की अलग-अलग याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने यह आदेश जारी किया है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, 'इस मामले में हाई कोर्ट साजिशकर्ता माया कोडनानी की अपील पर तेजी से सुनवाई कर रहा है जबकि इसी मामले में उनके निजी सहायक भी शामिल हैं। अगर दोनों के मामले एक साथ नहीं सुने जाएंगे तो साजिश कैसे साबित होगी? हाई कोर्ट के एक जज मई में सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो ऐसे में सुनवाई पर दो महीने के लिए रोक लगाई जाती है।'
गुजरात दंगों की जांच करने वाली एसआइटी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट सिर्फ माया कोडनानी की अपील पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में 31 सजायाफ्ता और भी हैं। उनकी अपीलें भी हाई कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन हाई कोर्ट की पीठ सिर्फ माया की अपील की तेजी से सुनवाई कर रही है।
ध्यान रहे कि नरोदा पाटिया दंगा मामले में विशेष अदालत ने 30 अगस्त, 2012 के अपने फैसले में माया कोडनानी, बजरंग दल नेता बाबू बजरंगी और 29 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।