Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैंकों में अघोषित जमा पर लग सकता 60 फीसद टैक्स

    By Rahul SharmaEdited By:
    Updated: Fri, 25 Nov 2016 09:19 AM (IST)

    सरकार ने 30 सितंबर को समाप्त हुई आय घोषणा स्कीम में काले धन के खुलासे पर 45 फीसद टैक्स लगाया था।

    नई दिल्ली, प्रेट्र। नोटबंदी के बाद बैंकों में ढाई लाख रुपये से यादा जमा हुई अघोषित धनराशि पर सरकार करीब 60 फीसद आयकर लगा सकती है। समझा जाता है कि गुरुवार की शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए कानून में संशोधन करने पर विचार विमर्श किया गया।सूत्रों के अनुसार सरकार मौजूदा शीत सत्र के दौरान आयकर कानून में संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है। जिससे सरकार 45 फीसद से यादा टैक्स और जुर्माना लगा सकेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जन धन खातों में जमा हुए 21,000 करोड़
    सरकार ने 30 सितंबर को समाप्त हुई आय घोषणा स्कीम में काले धन के खुलासे पर 45 फीसद टैक्स लगाया था। जन धन खातों में 21,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जमा होने के बाद सरकार यादा टैक्स वसूलने पर विचार कर रही है। कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक स्तर पर कोई जानकारी नहीं दी गई।

    भारत में जन्मा था दुनिया का पहला एटीएम बनाने वाला जानें, एटीएम से जुड़े कुछ रोचक तथ्य

    पढ़ें-SC में सरकार का हलफनामा, कालेधन का खात्मा करने के लिए उठाया ये कड़ा कदम

    अघोषित राशि पर टैक्स लगाने की इच्छुक
    परंपरा के अनुसार संसद के सत्र के दौरान किसी भी नीतिगत फैसले की जानकारी सदन के बाहर नहीं दी जाती है। सूत्रों के अनुसार बैंकों में जमा हुई अघोषित राशि पर टैक्स लगाने की इच्छुक है।नोटबंदी के बाद सरकार की ओर समय-समय पर चेतावनी दी गई कि काल धन दूसरों के खातों में राशि जमा करने पर आयकर विभाग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सरकारी अधिकारी मौजूदा कानून के मुताबिक 30 फीसद टैक्स के साथ 200 फीसद जुर्माना लगाने और केस चलाने की बात कर रहे हैं।

    पढ़ें- नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव