बैंकों में अघोषित जमा पर लग सकता 60 फीसद टैक्स
सरकार ने 30 सितंबर को समाप्त हुई आय घोषणा स्कीम में काले धन के खुलासे पर 45 फीसद टैक्स लगाया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। नोटबंदी के बाद बैंकों में ढाई लाख रुपये से यादा जमा हुई अघोषित धनराशि पर सरकार करीब 60 फीसद आयकर लगा सकती है। समझा जाता है कि गुरुवार की शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए कानून में संशोधन करने पर विचार विमर्श किया गया।सूत्रों के अनुसार सरकार मौजूदा शीत सत्र के दौरान आयकर कानून में संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है। जिससे सरकार 45 फीसद से यादा टैक्स और जुर्माना लगा सकेगी।
जन धन खातों में जमा हुए 21,000 करोड़
सरकार ने 30 सितंबर को समाप्त हुई आय घोषणा स्कीम में काले धन के खुलासे पर 45 फीसद टैक्स लगाया था। जन धन खातों में 21,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जमा होने के बाद सरकार यादा टैक्स वसूलने पर विचार कर रही है। कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक स्तर पर कोई जानकारी नहीं दी गई।
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अघोषित राशि पर टैक्स लगाने की इच्छुक
परंपरा के अनुसार संसद के सत्र के दौरान किसी भी नीतिगत फैसले की जानकारी सदन के बाहर नहीं दी जाती है। सूत्रों के अनुसार बैंकों में जमा हुई अघोषित राशि पर टैक्स लगाने की इच्छुक है।नोटबंदी के बाद सरकार की ओर समय-समय पर चेतावनी दी गई कि काल धन दूसरों के खातों में राशि जमा करने पर आयकर विभाग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सरकारी अधिकारी मौजूदा कानून के मुताबिक 30 फीसद टैक्स के साथ 200 फीसद जुर्माना लगाने और केस चलाने की बात कर रहे हैं।
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