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    अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआइ जांच वाली याचिका खारिज

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    Updated: Tue, 11 Mar 2014 10:27 PM (IST)

    मदुरै। मद्रास हाई कोर्ट ने मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने वित्तीय घोटाले के मामले में अनिल समेत अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। पेशे से वकील और रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड (आरएनआरएल) में निवेशक ए केशवन ने अपनी याचिका में आरोप

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    मदुरै। मद्रास हाई कोर्ट ने मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने वित्तीय घोटाले के मामले में अनिल समेत अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

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    पेशे से वकील और रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड (आरएनआरएल) में निवेशक ए केशवन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि अंबानी और कंपनी के कुछ अधिकारियों ने निवेशकों को चूना लगाया है। याचिका में कोर्ट से सीबीआइ को मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। केशवन की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस आरएस रामनाथन ने कहा, याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में ऐसी याचिकाओं को पहले भी खारिज किया जा चुका है।

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    याचिकाकर्ता के मुताबिक, अनिल अंबानी ने जुलाई, 2010 के दौरान रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड और रिलायंस पावर नाम की दो कंपनियों के शेयर बांबे स्टॉक एक्सचेंज में बेच दिए थे। कंपनी की इस नीतिगत फैसले से शेयर धारकों को दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।