Move to Jagran APP

राष्‍ट्रगान बजने पर सम्‍मान में खड़ा होना जरूरी, चाहे 40 बार क्‍यों न हो

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, किसी फिल्‍म फेस्‍टिवल व किसी भी फिल्‍म के शुरू होने से पहले राष्‍ट्रगान बजाना आवश्‍यक होगा और वहां मौजूद लोगों को इसके सम्‍मान में खड़ा होना होगा।

By Monika minalEdited By: Published: Sat, 10 Dec 2016 10:11 AM (IST)Updated: Sat, 10 Dec 2016 10:53 AM (IST)

नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, फिल्म फेस्टिवल के दौरान मूवी स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगा 'जन गण मन' चलाना आवश्यक होगा और लोगों को इसके सम्मान में खड़ा होना भी आवश्यक होगा।

loksabha election banner

राष्ट्रगान के सम्मान में

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान से जुड़े एक अहम आदेश में कहा कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान जरूर बजेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा, तथा सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा।

30 नवंबर थी तारीख

दीपक मिश्रा व अमिताभ राय वाली जजों की एक बेंच ने पाया कि इस आदेश के अनुसार 30 नवंबर तक यह नियम लागू हो गया था और इसमें छूट नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल में कुछ विदेशी भी थे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एक आयोजक ने केरल में सुप्रीम कोर्ट के 30 नवंबर तक लागू होने वाले इस आदेश में छूट मांगी। जिसके पीछे उसने कारण दिया कि इससे वहां आने वाले 1,500 विदेशी आगंतुकों को असुविधा होगी।

सम्मान में समझौता नहीं

बेंच ने कहा, ’केवल इसलिए हमें अपना आदेश वापस लेना चाहिए क्योंकि कुछ विदेशियों को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना होगा? विदेशियों के लिए हमें अपना आदेश वापस क्यों लेना चाहिए? यदि विभिन्न शोज में 40 मूवी चलायी जाएंगी, तो आपको 40 बार खड़ा होना होगा।'

अदालत ने कहा, ‘चाहे आप राष्ट्रगान का सम्मान करें या न करें, क्या ये आजादी का मामला होना चाहिए? प्रत्येक देश अपने राष्ट्रगान के लिए गर्व महसूस करता है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि जब हमने राष्ट्रगान के लिए ऐसा आदेश दिया है तो इतना विवाद क्यों शुरू हो गया है।'

दिव्यांगों के लिए छूट

हालांकि बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि दिव्यांगों को खड़े होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना होगा। कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए भी अपने आदेश को स्पष्ट कर दिया है। एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्र सरकार 10 दिनों के भीतर निर्देश जारी करेगी, जिसमें यह उल्लेख होगा कि विकलांग किस तरह राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दर्शा सकेंगे।

राष्ट्रगान के दौरान दरवाजे हो बंद

बेंच ने अपने निर्देश में आगे बताया है कि राष्ट्रगान के बजने के दौरान सिनेमा हॉल के दरवाजे बंद रहेंगे ताकि किसी तरह का व्यवधान न उत्पन्न हो। साथ ही कोर्ट ने कहा, 'दरवाजे बंद करने का यह मतलब नहीं कि इसकी चटकनी लगी हो, जैसा कि उपहार सिनेमा हॉल कांड में था, बल्कि उस दौरान लोगों का निकास और प्रवेश का प्रबंधन तरीके से हो सके।' 1997 उपहार सिनेमा हॉल कांड में 59 लोगों की मौत हो गयी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दो जजों वाली एक बेंच ने थियेटरों के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस जारी किए थे।

राष्ट्रगान नहीं बजाया, तो बिना फिल्म देखे हॉल से बाहर आ गईं राष्ट्रीय खिलाड़ी

स्कूलों में राष्ट्र गान अनिवार्य करने का प्रस्ताव नहीं


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.