बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई महाराष्ट्र सरकार को फटकार
महाराष्ट्र सरकार ने आदेश का पालन करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।
मुंबई, पीटीआई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य भर के सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) प्रकिया को स्थापित करने में नाकाम रहने पर महाराष्ट्र सरकार की विफलता पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है।
बता दें कि दिसंबर 2016 में, एक खंडपीठ ने न्यायमूर्ति वी एम कनाडे की अध्यक्षता में यह निर्देश दिया था कि राज्य के गृह विभाग यह सुनिश्चित करें कि राज्य की सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा मार्च 2017 तक पूरी की जा सके।
हालांकि, इस सप्ताह के शुरुआत में उच्च न्यायालय को सूचित किया गया था कि पिछली सुनवाई (दिसंबर 2016) के बाद से सरकार ने कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है।
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जस्टिस कनाडे ने कहा कि कोर्ट ने 6 दिसंबर 2016 को अपना पिछला आदेश दिया था, जिसके बाद से एक भी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा को स्थापित नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि खंडपीठ ने राज्य सरकार के गृह विभाग को निर्देशित किया गया था कि वो राज्य की सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारी बार-बार दखलंदाजी के बिना ये कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। हम जानते है इस कार्य को पूरा करने में समय लगेगा।कोर्ट ने कहा कि अब इस पूरे मामले पर आगे की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
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