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    विदेशी फंड मामले में कांग्रेस-भाजपा के खिलाफ कार्रवाई हो : हाई कोर्ट

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    Updated: Sat, 29 Mar 2014 10:54 AM (IST)

    नई दिल्ली। हाई कोर्ट ने विदेशी फंडिंग के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से कांग्रेस और भाजपा पर उचित कार्रवाई करने को कहा है। जस्टिस प्रदीप नंदराजोग और जस्टिस जयंत नाथ की दो सदस्यीय खंडपीठ ने गृह मंत्रालय के रुख को खारिज करते हुए कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने विदेशी फंडिंग संबंधी कानून का उल्लंघ्

    नई दिल्ली। हाई कोर्ट ने विदेशी फंडिंग के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से कांग्रेस और भाजपा पर उचित कार्रवाई करने को कहा है। जस्टिस प्रदीप नंदराजोग और जस्टिस जयंत नाथ की दो सदस्यीय खंडपीठ ने गृह मंत्रालय के रुख को खारिज करते हुए कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने विदेशी फंडिंग संबंधी कानून का उल्लंघन किया है।

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    कोर्ट ने गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों की रसीदों की दोबारा जांच करके विदेशी फंडिंग की पहचान की जाए और छह महीने के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट का यह आदेश वकील प्रशांत भूषण की उस जनहित याचिका पर दिया गया है जिसमें दावा किया गया था कि ब्रिटेन की कंपनी वेदांता और भारत में इसकी सहयोगी कंपनियां स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, सेसा गोवा और मालको भारत के राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा को कई करोड़ रुपये की फंडिंग कर रही हैं।

    हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कंपनीज ऐक्ट- 1956 के हिसाब से वेदांता एक विदेशी कंपनी है। इस हिसाब से इसके और इसकी सहयोगी कंपनियों स्टरलाइट और सेसा को विदेशी सोर्स माना जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में लगता है कि कांग्रेस और भाजपा साफ-साफ विदेशी फंडिंग पर लगाई गई रोक का उल्लंघन कर रही हैं क्योंकि स्टरलाइट और सेसा से जो धन मिला है वह कानूनन विदेशी धन है।

    जनहित याचिका में वेदांता की 2012 की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि 2011-12 में उसने 20.1 लाख डॉलर की राजनीतिक फंडिंग दी। कानूनन कोई भारतीय पार्टी किसी विदेशी कंपनी से फंड नहीं ले सकती।