सरकार ने आप से फिर मांगी लेन-देन की जानकारी
आम आदमी पार्टी [आप] के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने व विदेश से पैसा लेने के आरोप को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ के समक्ष पेश इस रिपोर्ट में बताया गया कि आप ने बैंक खाते की जानकारी तो दी है, लेकिन लेन-देन व राशि के खर्च इत्यादि की जानकारी नहीं दी है।
नई दिल्ली [राज्य ब्यूरो]। आम आदमी पार्टी [आप] के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने व विदेश से पैसा लेने के आरोप को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ के समक्ष पेश इस रिपोर्ट में बताया गया कि आप ने बैंक खाते की जानकारी तो दी है, लेकिन लेन-देन व राशि के खर्च इत्यादि की जानकारी नहीं दी है।
केंद्र सरकार के वकील सुमित पुष्करणा ने कोर्ट को बताया कि आप ने खाते की जानकारी के नाम पर केवल एक खाता नंबर दिया है। पार्टी ने यह भी नहीं बताया कि विदेश से मिली दान की राशि का उपयोग किस मद में किया गया है। सरकार ने एक बार फिर आप को नोटिस भेज कर पार्टी के सभी बैंक खातों में लेन-देन व खर्च की जानकारी देने को कहा है। प्रमुख नेताओं के खातों में लेन-देन की जानकारी का रिकार्ड भी मांगा गया है।
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