दिल्ली में ई-रिक्शा पर प्रतिबंध हटाने से इन्कार
देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ई-रिक्शा के चलने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने ई-रिक्शा पर प्रतिबंध के निर्णय के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें लोगों की सुरक्षा की चिंता है। ऐसे में बिना दिशा-निर्देश के ई-रिक्शा को चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ई-रिक्शा के चलने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने ई-रिक्शा पर प्रतिबंध के निर्णय के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें लोगों की सुरक्षा की चिंता है। ऐसे में बिना दिशा-निर्देश के ई-रिक्शा को चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
खंडपीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करें। अब इस मामले में अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।
एडिशनल सॉलीसिटर जनरल पिंकी आनंद ने केंद्र व दिल्ली सरकार की तरफ से पेश होकर बताया कि ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने के कारण लगभग 50 हजार ई-रिक्शा चालकों की आजीविका पर संकट पैदा हो गया है। इसलिए दिल्ली पुलिस व सिविक एजेंसियों की निगरानी में उनको चलने की अनुमति दी जानी चाहिए। परंतु खंडपीठ ने कहा कि हम किसी अवैध काम को करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। पहले हमें बताओ कि किन दिशा-निर्देश के तहत पुलिस इनकी निगरानी करेगी, उसके बाद ही अदालत इस संबंध कानून के तहत इनको चलाने की अनुमति देगी।
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