Move to Jagran APP

एजेंटों के खिड़की से टिकट लेने पर रोक के मामले में सरकार को नोटिस

रेल टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए एजेंटों को टिकट खिड़की से टिकट खरीदने पर रोक लगाने के सरकारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। कोर्ट ने रोक आदेश को चुनौती देने वाली रेल टिकट एजेंटों की याचिका पर रेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रेल मंत्रालय ने गत सात मई को एक

By Edited By: Published: Mon, 04 Aug 2014 10:04 PM (IST)Updated: Mon, 04 Aug 2014 10:09 PM (IST)

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। रेल टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए एजेंटों को टिकट खिड़की से टिकट खरीदने पर रोक लगाने के सरकारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। कोर्ट ने रोक आदेश को चुनौती देने वाली रेल टिकट एजेंटों की याचिका पर रेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

loksabha election banner

रेल मंत्रालय ने गत सात मई को एक आदेश जारी किया था। इसमें टिकटों की कालाबाजारी रोकने को एजेंटों के टिकट खिड़की से टिकट खरीदने पर रोक लगा दी गई थी। एजेंट सिर्फ इंटरनेट के जरिये ही टिकट खरीद सकते हैं, टिकट खिड़की से नहीं। इंडियन रेल ट्रैवलर्स सर्विस एजेंट एसोसिएशन (आइआरटीएसएए) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के आदेश को रद करने की मांग की है।

सोमवार को याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने रेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। एजेंट एसोसिएशन की याचिका में कहा गया है कि वे रेलवे के अधिकृत एजेंट हैं। उन्हें 1985 से रेल टिकट बेचने का लाइसेंस मिला हुआ था। वे ग्राहकों को टिकट खिड़की से टिकट खरीद कर देते थे और अपना तय अधिकृत कमीशन लेते थे। गत 7 मई के आदेश के बाद उनके लाइसेंस रद कर दिए गए। लाइसेंस रद करने से पहले न तो उनका पक्ष सुना गया न ही उन्हें ज्ञापन देने का मौका ही दिया गया। याचिका में आदेश रद करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे अधिकृत एजेंट हैं और इंटरनेट के जरिये टिकट बेचने वाले एजेंट दूसरे होते हैं। इसके अलावा कुछ गैरकानूनी एजेंट भी थे जिन्हें रोकने की आड़ में उनके लाइसेंस भी रद हो गए जो अधिकृत थे।

पढ़ें : टिकटों की दलाली रोकने के लिए कदम उठाए रेल मंत्रालय : हाईकोर्ट

पढ़ें : टिकट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.