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भारत के खिलाफ षड़यंत्र रचने का आरोप, पाक उच्चायुक्त के खिलाफ वाद

पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित व कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक वाद दाखिल किया गया है। याची सुशील मिश्र ने अब्दुल बासित व शब्बीर शाह पर भारत के खिलाफ षड़यंत्र रचने का आरोप लगाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय नीलिमा सिंह ने आरोपों की सुनवा

By Edited By: Published: Thu, 21 Aug 2014 05:55 AM (IST)Updated: Fri, 22 Aug 2014 07:52 AM (IST)

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित व कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक वाद दाखिल किया गया है। याची सुशील मिश्र ने अब्दुल बासित व शब्बीर शाह पर भारत के खिलाफ षड़यंत्र रचने का आरोप लगाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय नीलिमा सिंह ने आरोपों की सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की है।

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याची का कहना है कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने जम्मू-कश्मीर को पृथक राष्ट्र घोषित करने की मांग करने वाले शब्बीर शाह को दिल्ली स्थित अपने दफ्तर में बुलाकर भारत के खिलाफ साजिश रचने व अपने राजनयिक अधिकारों का दुरुपयोग करने जैसे घोर अपराध किए हैं।

भारत के विदेश सचिव के निर्देश के बावजूद अलगाववादी नेता शब्बीर पाकिस्तानी उच्चायुक्त की मुलाकात भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप व भारत विरोधी कार्य है। भारत के अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने छह फरवरी 1954 में जम्मू-कश्मीर रियासत की भारत में विलय की पुष्टि कर दी थी।

वहां भारत के संविधान का अनुच्छेद एक व अनुच्छेद 370 (सी) पूर्णतया लागू है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी सहमति दी है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाए जाने की मांग देशद्रोह के दायरे में आती है।

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