कॉलेजियम के तहत केंद्र ने मंजूर किए 34 जजों के नाम, 43 को नामंजूरी
28 अक्टूबर की पिछली सुनवाई में अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजों की न्युक्ति के लिए 18 नाम भेजे हैं। लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।
दिल्ली,जेएनएन। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्त मामले में सुनवाई के दौरान जानकारी दी कि हाईकोर्ट जजों के लिए सुझाए गए 77 नामों में से 34 जजों की नियुक्ति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। जबकि बाकी 43 नामों को नामंजूर कर दिया गया है और दोबारा विचार के लिए राज्यों को वापस भेज दिया है।
'आपत्ति है तो कोर्ट को बताए लेकिन उसे दबा कर ना बैठ जाए'
दरअसल 28 अक्टूबर की पिछली सुनवाई में अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजों की न्युक्ति के लिए 18 नाम भेजे हैं। लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस पर कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में देरी पर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर कोलिजियम से भेजे गए नामों पर आपत्ति है तो कोर्ट को बताए लेकिन उसे दबा कर ना बैठ जाए।
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हाईकोर्ट के हालात बहुत खराब
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के हालात बहुत ही खराब हैं। जज न होने की वजह से कर्नाटक हाईकोर्ट का कोर्ट रुम बंद होने की कगार पर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को न्यायधीशों की न्युक्ति के लिए कदम उठाने को कहा था, साथ ही तंज कसते हुए कहा था कि क्या केंद्र कोर्ट में सुनवाई को रद्द करना चाहता है।
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