केजरी और भारती पर कस सकता है कानूनी शिकंजा
सुर्खियों में छाए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके कानून मंत्री सोमनाथ भारती का राजनीतिक दलों से तो टकराव जारी है ही, उनपर कानूनी शिकंजा भी अब कसता नजर आ रहा है। चुनाव खर्च से संबंधित नियमों की अवहेलना के मामले में इन दोनों के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं।
नई दिल्ली [राज्य ब्यूरो]। सुर्खियों में छाए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके कानून मंत्री सोमनाथ भारती का राजनीतिक दलों से तो टकराव जारी है ही, उनपर कानूनी शिकंजा भी अब कसता नजर आ रहा है। चुनाव खर्च से संबंधित नियमों की अवहेलना के मामले में इन दोनों के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं। यदि अदालत ने याचिका में उठाए गए मामले को सही पाया तो उस सूरत में मुख्यमंत्री व कानून मंत्री को अपनी विधायकी से न केवल हाथ धोना पड़ेगा बल्कि वह छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे।
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भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर आरती मेहरा ने हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल व सोमनाथ भारती के खिलाफ दो चुनाव याचिकाएं दायर की हैं। गुप्ता को नई दिल्ली सीट से चुनाव में केजरीवाल ने हराया था और मालवीय नगर सीट से आरती मेहरा को सोमनाथ भारती ने हराया था। याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
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भाजपा नेताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि आप नेताओं ने चुनाव आयोग द्वारा तय की गई 14 लाख रुपये की सीमा से ज्यादा रुपये चुनाव में खर्च किए हैं। हालांकि केजरीवाल ने चुनाव में चार लाख और भारती ने चुनाव में पांच लाख रुपये खर्च करने की बात कही है।
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याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता नीरज कुमार, अजय दिगपाल और अनिल सोनी ने बताया कि 23 नवंबर 2013 को जंतर-मंतर पर गूंज नामक संगीत समारोह पर हुए खर्च की जांच चुनाव आयोग ने की थी। जांच में आयोग ने पाया कि समारोह के आयोजन पर कुल खर्च 40 लाख रुपये आया था। जिसे आयोग ने उस समारोह में शामिल हुए आप के तीन नेताओं अरविंद केजरीवाल, सुरेंद्र कमांडो व सोमनाथ भारती में बराबर तीन हिस्सों में बांट दिया है। सभी उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में 13-13 लाख रुपये की राशि भी शामिल कर ली गई है। ऐसे में यह राशि उम्मीदवारों में बांटने पर केजरीवाल व भारती का कुल खर्च 14 लाख रुपये से ज्यादा पाया गया है। लिहाजा केजरीवाल व भारती को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए।
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