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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 24, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अजमेर बम ब्लास्ट में इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा पर भी हो सकती है कार्रवाई

By Gunateet OjhaEdited By:
Published: Fri, 24 Mar 2017 03:41 AM (IST)Updated: Fri, 24 Mar 2017 03:47 AM (IST)

जयपुर की विशेष अदालत ने एनआईए की रिपोर्ट को विधि सम्मत नहीं माना है और 28 मार्च तक इसे फिर से पेश करने को कहा है।

अजमेर बम ब्लास्ट में इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा पर भी हो सकती है कार्रवाई
अजमेर बम ब्लास्ट में इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा पर भी हो सकती है कार्रवाई

जागरण संवाददाता, जयपुर। अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भले ही आरएसएस से जुड़े इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन इस मामले में अभी भी उन पर कार्रवाई की गुंजाइश बनी हुई है।

बम ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाने वाली जयपुर की विशेष अदालत ने एनआईए की रिपोर्ट को विधि सम्मत नहीं माना है और 28 मार्च तक इसे फिर से पेश करने को कहा है। एनआईए की ओर से तीसरी बार पेश चार्जशीट में इंद्रेश कुमार, प्रज्ञा सिंह, समंदर और जयंति भाई के खिलाफ जांच धारा 173 (8) में पेडिंग रखी गई थी, लेकिन अंतिम बार पेश की गई चार्जशीट में इसका कोई हवाला नहीं दिया गया। तब कोर्ट ने एनआईए डीजी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। एनआईए ने 2 मार्च को जवाब दिया। अदालत ने एनआईए के डीजीपी को आदेश दिए हैं कि चारों आरोपियों प्रज्ञासिंह, इंद्रेश कुमार, समंदर और जयंति भाई एवं फरार आरोपियों सुरेश नायर, रामजी कलसांगरा एवं संदीप डांगे के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 या धारा 170/173 के तहत रिपोर्ट 28 मार्च तक प्रस्तुत करे।

विधि विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट के इस आदेश का अर्थ यह है कि एनआईए यदि इन चारों को आरोपी नहीं मानती है तो क्लोजर रिपोर्ट पेश करे और आरोपी मानती है तो पूरक चार्जशीट पेश करे। इसके आधार पर कोर्ट इनके बारे में निर्णय करेगा। ऐसे में इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा सहित चार लोगों के बारे में 28 मार्च को स्थिति स्पष्ट होगी।

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