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    नौकरी जाने का कारण बनने वाली पत्नी से तलाक उचित

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    Updated: Tue, 03 Apr 2012 08:56 AM (IST)

    अगर किसी महिला के कारण उसके पति की नौकरी चली जाती है तो यह तलाक का एक ठोस आधार है। इस टिप्पणी के साथ तीसहजारी कोर्ट की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सीमा मैनी ने पूर्व सिविल जज को उनकी पत्‍‌नी, जो खुद भी जज हैं, से तलाक को मंजूरी प्रदान की।

    नई दिल्ली। अगर किसी महिला के कारण उसके पति की नौकरी चली जाती है तो यह तलाक का एक ठोस आधार है। इस टिप्पणी के साथ तीसहजारी कोर्ट की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सीमा मैनी ने पूर्व सिविल जज को उनकी पत्‍‌नी, जो खुद भी जज हैं, से तलाक को मंजूरी प्रदान की।

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    हरियाणा के एक पूर्व सिविल जज ने अपने अधिवक्ता अमित साहनी के माध्यम से दिल्ली में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत अपनी पत्‍‌नी से तलाक के लिए अदालत में याचिका दायर की थी।

    याचिका में पूर्व सिविल जज ने कहा था कि उन्होंने वर्ष 2009 में हरियाणा न्यायिक सेवा में कार्यरत एक महिला जज से प्रेम विवाह किया था। बाद में उनकी पत्‍‌नी ने हरियाणा में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और दिल्ली न्यायिक सेवा में नौकरी कर ली। खुद के विवाहित होने की बात छिपाते हुए दिल्ली में रहने लगी।

    विवाह के लिए रिश्ते खोजने वाली एक वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल भी डाल दिया। यही नहीं, महिला जज ने अपने के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में शिकायत की। जिसके कारण महिला जज के पति को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि महिला जज अक्सर उसे फोन पर धमकाती है और उसके घर पर जाकर झगड़ा करती है। जिससे उसकी जिंदगी नरक बन गई है। लिहाजा, उसे तलाक दिया जाए। अदालत ने पत्‍‌नी के पति की नौकरी जाने का कारण बनने को तलाक का ठोस आधार मानते हुए पूर्व जज को पत्‍‌नी से तलाक प्रदान किया।

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