गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को 10 फीसदी आरक्षण
गुजरात की भाजपा सरकार ने आर्थिक रूप से पिछ़़डे सवर्णो के लिए 10 फीसदी कोटा का एलान किया है। शुक्रवार को की गई घोषणा के मुताबिक छह लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
गांधीनगर [ब्यूरो/एजेंसी]। पटेल आरक्षण आंदोलन की तपिश से जूझ रही गुजरात की भाजपा सरकार ने आर्थिक रूप से पिछ़़डे सवर्णो के लिए 10 फीसदी कोटा का एलान किया है। शुक्रवार को की गई घोषणा के मुताबिक छह लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन पटेल आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पटेल के संगठन ने सरकार के इस फॉर्मूले को खारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पहले ही अजा/जजा और ओबीसी को 49.5 फीसदी आरक्षण दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय कर रखी है। लेकिन राज्य सरकार के इस प्रावधान से आरक्षण ब़़ढकर 59.5 फीसदी हो जाएगा। इस कारण कानूनी सवाल भी उठेंगे। फैसले की वजह अगले साल चुनाव बताया जा रहा है कि हाल के स्थानीय निकायों में भाजपा को लगे झटके तथा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। यह अहम फैसला राज्य भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में लिया गया।
असंतोष के स्वर भी उठे
पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के संगठन पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने सरकार के इस एलान को एक और 'लॉलीपॉप' बताते हुए खारिज कर दिया है। आरोप लगाया है कि भाजपा और राज्य सरकार उनके समुदाय को गुमराह कर रही है। विपक्षी कांग्रेस ने भी इसे पटेल समुदाय को मनाने के लिए एक 'छलावा' करार दिया है। विधानसभा में नेता विपक्ष शंकरसिंह वाघेला ने यह कोटा 10 से ब़़ढाकर 20 फीसदी करने तथा आय सीमा 6 लाख से ब़़ढाकर 12 लाख रपए सालाना करने की मांग की है।
एसपीजी ने किया स्वागत
हालांकि एक अन्य आंदोलन समिति - सरदार पटेल ग्रुप (एसपीजी) ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा है कि वे इसका आकलन करेंगे कि यह समुदाय के लिए कितना और किस प्रकार से मददगार होगा।
1 मई को जारी होगी अधिसूचना
राज्य भाजपा अध्यक्ष विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल तथा वरिष्ठ मंत्री नितिन पटेल की मौजूदगी में पत्रकारों से कहा- 'राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में हमारे कोर ग्रुप की बैठक में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछ़़डों को 10 फीसदी कोटा देने का फैसला लिया गया है। अधिसूचना गुजरात स्थापना दिवस 1 मई को जारी की जाएगी। आरक्षण का लाभ अगले शैक्षणिक सत्र से शिक्षा और नौकरी में मिलेगा।'
सुप्रीम कोर्ट तक ल़़डेंगे
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार का यह फैसला कानूनी रूप से टिकेगा, रूपाणी ने कहा- 'हम इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं। हम इसकी ल़़डाई सुप्रीम कोर्ट तक ल़़डेंगे। हमने अजा-जजा तथा ओबीसी के कोटे को नहीं छुआ है। उनका कोटा बरकरार है।'
पढ़ेंः आरक्षण की नई राह
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।