लालू को झटका, सीबीआइ जज बदलने से हाई कोर्ट का इन्कार
चारा घोटाले में हाईकोर्ट ने सीबीआइ जज बदलने से इन्कार कर दिया है।
जागरण संवाददाता, रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की सीबीआइ जज बदलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने कहा कि लालू प्रसाद के सीबीआइ कोर्ट बदलने की मांग में कोई ठोस आधार नहीं है। सीबीआइ जज बिना पक्षपात के ट्रायल करा रहे है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद के गवाह आइपीएस अधिकारी सुनील कुमार की दोबारा गवाही दर्ज कराने की छूट दे दी, क्योंकि सीबीआइ कोर्ट ने पूर्व में सुनील कुमार की कोर्ट गवाह के रूप में गवाही दर्ज की है।
सीबीआइ के अधिवक्ता ने कहा कि लालू प्रसाद की कोर्ट बदलने की मांग करने की पुरानी आदत है ताकि मामला लटका रहे। इससे पहले भी वे केस नंबर आरसी 20ए में सीबीआइ जज को बदलने की मांग कर चुके हैं। तीन अगस्त को गवाह सुनील कुमार बिना जज की अनुमति के ही कटघरे में चले गए थे।
जिसके बाद जज ने कहा कि उनकी गवाही दस अगस्त को निर्धारित है। लालू प्रसाद की ओर से सुनील कुमार की गवाही दर्ज कराने से इन्कार करने के बाद कोर्ट ने सुनील कुमार की कोर्ट विटनेस के रूप में गवाही दर्ज कराई गई।
यह है मामला
लालू प्रसाद के अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह की ओर से पूर्व में हाई कोर्ट को बताया गया था कि सीबीआइ कोर्ट से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि डीजी रैंक के अधिकारी सुनील कुमार तीन अगस्त को गवाही देने सीबीआइ कोर्ट पहुंचे थे।
कोर्ट ने उन्हें कटघरे में बुलाया और उनका नाम-पता पूछा। जज ने उन्हें दस अगस्त को गवाही की तिथि निर्धारित की बात कहते हुए उनकी गवाही दर्ज नहीं कराई। लालू की ओर से सीबीआइ कोर्ट में दस अगस्त की गवाही को रोकने के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन सीबीआइ कोर्ट ने दस अगस्त को सुनील कुमार की गवाही दर्ज कराई।
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