यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 10, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
आइपीएच सर्कल सुंदरनगर के एसई को गैर जमानती वारंट जारी
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में आइपीएच सर्कल सुंदरनगर के अधीक्षण अभियंता एलआर चौधरी को गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

जेएनएन, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में आइपीएच सर्कल सुंदरनगर के अधीक्षण अभियंता एलआर चौधरी को गैर जमानती वारंट जारी कर 14 दिसंबर को हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश जारी किए है।
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मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता हेतराम द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने अधीक्षण अभियंता के 18 मई के आदेशों में कोर्ट के फैसले पर की गई टिप्पणी को अवमानना मानते हुए उन्हें गैर जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। मामले के अनुसार न्यायाधीश राजीव शर्मा की एकल पीठ ने आइपीएच विभाग को आदेश दिए थे कि वह हेतराम बेलदार द्वारा विभाग में 22 दिसंबर 2010 तक 240 दिन सालाना निर्वाधित सेवाओं को काउंट कर नियमित करने पर विचार करे।
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उक्त अधीक्षण अभियंता ने प्रार्थी के प्रतिवेदन को खारिज तो किया ही, साथ में हाईकोर्ट के आदेशों पर टिप्पणी कर दी। प्रार्थी हेतराम का आरोप है कि प्रतिवादियों की नजर में कोर्ट के आदेश के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उसके प्रतिवेदन को खारिज करने के उद्देश्य से ही अधीक्षण अभियंता ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष बिना चुनौती दिए ही यह गैरकानूनी टिप्पणी कर दी। मामले पर सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।
