थाने में दुष्कर्म पीड़िता के यौनशोषण का प्रयास, डीजीपी को नोटिस
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने थाने में दुष्कर्म पीड़िता से हुए यौन शोषण के प्रयास के मामले में हरियाणा के डीजीपी को 5 जुलाई के लिए नोटिस जारी किया है ...और पढ़ें

जेएएन, चंडीगढ़। 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने उससे दुष्कर्म की जानकारी पुलिस को दी तो सीआइए पुलिस उसे महिला थाने ले जाने के बजाय रात को कैथल सीआइए पुलिस थाने ले गई और जांच के नाम पर यौनशोषण का प्रयास किया।
कैथल सीआइए पुलिस द्वारा 14 वर्षीय दुष्कर्म पीडि़ता के थाने में यौन शोषण मामले में हाई कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को 5 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। साथ ही सीआइए स्टाफ के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। जस्टिस रेखा मित्तल ने यह आदेश पीडि़ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
यह भी पढ़ेंः एयरफोर्स कर्मी छात्रा से करता रहा दुष्कर्म, अब फेसबुक पर लिखा- नहीं करूंगा शादी
एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के जरिये दायर याचिका में पीडि़ता ने हाई कोर्ट को बताया कि सीआइए पुलिस उसे महिला थाने ले जाने के बजाय रात 10 बजे सीआइए थाने में ले गई। वहां पर उसके साथ हुए दुष्कर्म की पुष्टि करने की जांच के बहाने पीडि़ता का न सिर्फ यौन शोषण करने का प्रयास किया गया, बल्कि अश्लील भाषा का भी प्रयोग किया गया।
यह भी पढ़ें: नाबालिग बहनों को प्रेमजाल में फंसा युवक एक को ले गए संगरूर दूसरी को गौंडा
इसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस के आला अधिकारियों से भी की थी, लेकिन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीडि़ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।
यह भी पढ़ें: किराये के घर में चल रहा था देह व्यापार का अड्डा, चार महिलाओं सहित 8 काबू

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।