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भड़काऊ भाषण देने के आरोपी पूर्व विधायक आर्य की गिरफ्तारी लगी रोक हटी

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर जाट आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 15 Jul 2016 04:31 PM (IST)Updated: Fri, 15 Jul 2016 05:04 PM (IST)

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ । जाट आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी हरियाणा के पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य को झटका देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाते हुए उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।

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आर्य पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 7 मार्च को कैथल के सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में आइपीसी की धारा- 153153 ए, 153 बी, 188505 और 506 के तहत एफआइआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा आर्य पर फिरोजपुर झिरका में भी इसी विषय पर एफआइआर दर्ज की गई है।

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आर्य ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर कर कहा था कि इस मामले में राजनीतिक कारणों के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है। पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन पर यह एफआइआर दर्ज की है। आर्य ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें इस मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की थी।

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