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कुलदीप बिश्‍नाेई का सलमान खान के खिलाफ मोर्चा, काला हिरण मामले में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

राजस्‍थान के काला हिरण मामले में फिल्‍म अभिनेता सलमान खान फिर मुश्किल में घिर सकते हैं। वरिष्‍ठ नेता कुलदीप बिश्‍नाई ने कहा है कि बिश्‍नोई समाज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 26 Aug 2016 12:20 PM (IST)Updated: Sat, 27 Aug 2016 09:55 AM (IST)
कुलदीप बिश्‍नाेई का सलमान खान के खिलाफ मोर्चा,  काला हिरण मामले में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

जेएनएन, हिसार। अब, फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ हरियाणा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने यहां कहा कि लड़ाई लड़नी है तो सलमान खान के खिलाफ लड़ो। जो कभी नशे की हालत में गाडिय़ां चलाता है तो कभी शौक के लिए हिरण का शिकार करता है। उन्हाेंने काले हिरण मामले मेें सलमान खान को बरी करने के राजस्थान की अदालत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा।

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यहां बिश्नोई मंदिर में गुरु जंभेश्वर महाराज के अवतार दिवस पर आयोजित समारोह में कुलदीप ने काले हिरण शिकार मामले में आए कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलकर सलमान खान को काले हिरण मामले मेंं बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को कहेगा। यदि राजस्थान सरकार अपील नहीं करती तो बिश्नोई समाज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

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कुलदीप ने कहा, हमें गुरु जंभेश्वर महाराज के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए और उनके द्वारा बताए गए 29 नियमों का प्रचार-प्रसार समाज के बाहर भी करना चाहिए। समाज को एकजुट होकर सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों से लडऩा चाहिए।

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मुकदमे का पूरा खर्च उठाने का पूरा खर्च उठाने का किया ऐलान

अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीराराम भंवाल ने बताया कि इस मामले में फैसला आने के बाद जोधपुर में 13 अगस्त को एक सम्मलेन का आयोजन किया गया था। सम्मलेन में कहा गया था कि सलमान खान मामले में जो फैसला आया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर कुलदीप बिश्नोई ने एेलान किया कि इस मामले में यदि राजस्थान सरकार पीछे हटती है तो इस मामले पर जो भी खर्च आएगा वह उठाएंगे।

सीपीएस का पद असंवैधानिक

पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) का कोई पद नहीं होता। सीपीएस का पद असंवैधानिक है। मंत्री बनाने के लिए संविधान में कोटा तय किया गया है। कार्यक्रम में सभा के प्रधान प्रदीप बैनीवाल, आचार्य रामानंद, महंत भगवान प्रकाश, फलौदी के विधायक पब्बा राम बिश्नोई, डा. लिजा राम बिश्नोई, पूर्व विधायक जसमां देवी, दुड़ाराम, पं. रामजीलाल, पूर्व विधायक हीरालाल आदि मौजूद थे।

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