Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काले हिरण शिकार मामले में छह को सजा

    By Edited By:
    Updated: Thu, 29 Jan 2015 08:35 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : झज्जर के बहुचर्चित काले हिरण के शिकार मामले में पर्यावरण अदालत ने छह

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद :

    झज्जर के बहुचर्चित काले हिरण के शिकार मामले में पर्यावरण अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्हें तीन-तीन साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस मामले में पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी भी आरोपी थे। मामले के ट्रायल के दौरान उनकी तथा एक अन्य आरोपी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ चल रहा मामला बंद कर दिया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार 3 जून 2005 को झज्जर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक जिप्सी को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसमें दो खरगोश व एक काले हिरण के शव मिले थे। पुलिस ने जिप्सी से दो बंदूक व एक चाकू भी बरामद किया था। पुलिस ने पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी सहित सात लोगों मोहम्मद अयूब, दयाल सिंह, सैयद अहमद, बलवान सिंह, मदन सिंह, ज्ञासुद्दीन, शशि सिंह के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज किया था। पर्यावरण अदालत फरीदाबाद में होने के कारण मामले का ट्रायल यहां शुरू किया गया।

    सुनवाई के दौरान मंसूर अली खान पटौदी व अयूब खान की मृत्यु होने पर उनके खिलाफ चल रहा मामला बंद कर दिया गया। अन्य आरोपियों के खिलाफ गवाही जारी रहीं। बृहस्पतिवार को इस मामले में पर्यावरण अदालत के पीठासीन अधिकारी व न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राम अवतार पारिख ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

    comedy show banner
    comedy show banner