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    'हिट एंड रन' मामले में अपील नहीं करेगी सरकार

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    Updated: Wed, 29 Jan 2014 09:55 AM (IST)

    वर्ष 2002 के बहुचर्चित 'हिट एंड रन मामले' में महाराष्ट्र सरकार सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील नहीं करेगी। अभिनेता सलमान खान से जुड़े इस मामले में सत्र अदालत के आदेश पर 12 फरवरी में नए सिरे से सुनवाई शुरू होने जा रही है।

    मुंबई। वर्ष 2002 के बहुचर्चित 'हिट एंड रन मामले' में महाराष्ट्र सरकार सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील नहीं करेगी। अभिनेता सलमान खान से जुड़े इस मामले में सत्र अदालत के आदेश पर 12 फरवरी में नए सिरे से सुनवाई शुरू होने जा रही है।

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    पढ़ें : हिट एंड रन मामले में फिर से सुनवाई चाहते हैं सल्लू

    अभियोजन पक्ष ने सरकार से अपील करने की इजाजत मांगी थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। राज्य सरकार को लिखी चिट्ठी में अभियोजन पक्ष ने कहा था कि यह मामला अपील दायर करने के लिए ठीक है। इसके साथ ही दलील दी थी कि नए सिरे से सुनवाई कराने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है और अदालत के सामने पेश किए गए सुबूतों को खत्म नहीं माना जा सकता।

    इसके विपरीत राज्य सरकार का मत है कि यह केस अपील दायर करने के लिए ठीक नहीं। सितंबर, 2002 में मुंबई के उपनगर बांद्रा में सलमान की टोयोटा लैंड क्रूजर कार के नीचे आकर एक व्यक्ति की मौत गई थी, जबकि चार लोग घायल हुए थे।

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