Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोवा धोखाधड़ी केस में रितिक रोशन की पूर्व पत्नी को राहत

    गोवा की एक रीयल- इस्टेट कंपनी ने सुजैन पर 1. 87 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पणजी पुलिस थाने में शिकायत थी।

    By Manoj KumarEdited By: Updated: Thu, 25 Aug 2016 01:17 PM (IST)

    मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने रितिक रोशन की पूर्व पत्नी और पेशे से इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफ आई आर को खारिज कर दिया है।

    गोवा की एक रीयल- इस्टेट कंपनी एमगी प्रोपर्टीज ने सुजैन पर 1. 87 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पणजी पुलिस थाने में शिकायत थी। सुजैन पर कंपनी का काम लेने के लिए झूठा डिजाइनर बनने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने दाखिल एफआईआर को खारिज कर दिया है। खुद को क्लीन चिट दिए जाने पर राहत महसूस कर रही सुजैन खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट किये।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बच्चन संग बांग्ला ब्रिगेड, 10 आदमी, 19 अवार्डस , क्या कर रहे हैं एक साथ

    सुजैन ने लिखा है जन्माष्टमी के पावन मौके पर ये फैसला आया है। उन्होंने कभी भी काम पाने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया। आज उन पर लगे आरोप गलत साबित हो गए और न्याय मिल गया है।