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    गोवा धोखाधड़ी केस में रितिक रोशन की पूर्व पत्नी को राहत

    By Manoj KumarEdited By:
    Updated: Thu, 25 Aug 2016 01:17 PM (IST)

    गोवा की एक रीयल- इस्टेट कंपनी ने सुजैन पर 1. 87 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पणजी पुलिस थाने में शिकायत थी।

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    मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने रितिक रोशन की पूर्व पत्नी और पेशे से इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफ आई आर को खारिज कर दिया है।

    गोवा की एक रीयल- इस्टेट कंपनी एमगी प्रोपर्टीज ने सुजैन पर 1. 87 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पणजी पुलिस थाने में शिकायत थी। सुजैन पर कंपनी का काम लेने के लिए झूठा डिजाइनर बनने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने दाखिल एफआईआर को खारिज कर दिया है। खुद को क्लीन चिट दिए जाने पर राहत महसूस कर रही सुजैन खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट किये।

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    सुजैन ने लिखा है जन्माष्टमी के पावन मौके पर ये फैसला आया है। उन्होंने कभी भी काम पाने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया। आज उन पर लगे आरोप गलत साबित हो गए और न्याय मिल गया है।