Move to Jagran APP

फिल्‍मों में अश्‍लीलता के खिलाफ याचिका खारिज

गुजरात हाई कोर्ट ने बॉलीवुड फिल्मों में अश्लीलता और हिंसा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी सामग्री पर रोक लगाने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है।

By rohit guptaEdited By: Published: Sun, 16 Nov 2014 09:04 AM (IST)Updated: Sun, 16 Nov 2014 09:07 AM (IST)

अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने बॉलीवुड फिल्मों में अश्लीलता और हिंसा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी सामग्री पर रोक लगाने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वीएम सहाय और जस्टिस आरपी धौलरिया की पीठ ने 2012 में सूरत के हेमंत जोगी की ओर से दाखिल याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। याचिका में बॉलीवुड की अश्लील फिल्मों के निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि फिल्मों में अभद्रता और हिंसा पर रोक लगाने के लिए भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मौजूद है। यह विशेषज्ञों की संस्था है जो फिल्मों की सामग्री पर रोक लगाने पर फैसला ले सकती है जबकि कानूनी अदालतें इस पर अपनी राय देकर न्याय नहीं कर सकतीं।

पढ़ें: फिर न्यूड हुई ये मशहूर हीरोइन

पढ़ें: सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, केआरके को उल्टा लटकाकर चार थप्पड़ मारने चाहिए


This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.