तीस हजारी कोर्ट से AAP विधायक अलका लांबा को मिली जमानत
आप विधायक अलका लांबा को तीस हजारी कोर्ट से 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। लांबा पर दुकान में तोड़फोड़ करने और पुलिस को अपना काम करने से रोकने का आरोप है।
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने आप विधायक अलका लांबा को कथित तौर पर एक दुकान में तोड़फोड़ करने और पुलिस को अपना काम करने से रोकने के मामले में जमानत दे दी है। अलका को 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 3 को होगी।
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Tis Hazari Court grants bail to AAP MLA Alka Lamba for allegedly vandalising the shops and deterring police from performing their duty.
— ANI (@ANI_news) May 18, 2016
अलका लांबा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 186, 353, 427, 451 और 34 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आरोपपत्र में कहा गया था कि नौ अगस्त 2015 को अलका लांबा ने कुछ अन्य लोगों के साथ शिकायतकर्ता की दुकान में अनधिकार प्रवेश किया और कैश बिल मशीन को फेंक दिया तथा काउंटर में तोड़फोड की गयी और पुलिसकर्मियों को काम करने से बाधित किया।
Court granted Alka Lamba bail on personal bond of Rs 10,000 and surety of the same amount. Next hearing scheduled to take place on June 3.
— ANI (@ANI_news) May 18, 2016
चांदनी चौक से आप विधायक के खिलाफ पिछले साल 10 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
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