एनजीटी ने लगाई फटकार, 24 घंटे के भीतर डीयू से हटाएं पोस्टर व बैनर
एनजीटी ने नियम की अनदेखी करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन रद करने और पर्यावरण शुल्क के तौर पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (डूसू) चुनाव में पेपर की बर्बादी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को फटकार लगाई है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार की बेंच ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), दिल्ली यूनिवर्सिटी, डूसू, डीयू के चीफ इलेक्शन ऑफिसर व दिल्ली सरकार को 24 घंटे के भीतर पोस्टर, बैनर हटाने का आदेश दिया है।
एनजीटी ने नियम की अनदेखी करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन रद करने और पर्यावरण शुल्क के तौर पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया। एनजीटी ने सभी से एक सप्ताह के भीतर इस सबंध में अपनी स्टेटेस रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
पेश मामले में याचिकाकर्ता वकील पीयूष सिंह के अनुसार, 2016 में एनजीटी ने डूसू को पेपरलेस चुनाव कराने का निर्देश दिया था। 2006 में लिंगदोह कमेटी व 2016 एनजीटी के ऑर्डर में पेपर की बर्बादी पर साफ रोक लगाई गई है। जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में डीयू प्रशासन पर अवमानना की कार्रवाई की जाए।
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