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    सदर बाजार में जरा सी चूक पड़ सकती है भारी, बच्चे खुलेआम बेच रहे पटाखे

    By Amit MishraEdited By:
    Updated: Fri, 28 Oct 2016 06:29 PM (IST)

    दिवाली के मौके सदर बाजार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालत यह हैं कि किसी भी घटना के दौरान बाजार से निकलने के लिए पर्याप्त जगह तक नहीं है।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नया बाजार में पटाखे से हुए धमाके के बावजूद दिल्ली पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया है। बेहद भीड़भाड़ वाले सदर बाजार में नियमों की धज्जियां उड़ाकर बगैर लाइसेंस सड़क पर खुले में बच्चे पटाखे बेच रहे हैं। दुकानों में बचाव के नाम पर खानापूर्ति की गई है। ऐसे में अगर नया बाजार जैसी घटना सदर बाजार में हुई तो यह चूक तबाही मचा सकती है।

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    दिवाली के मौके पर हर दिन सुबह से देर रात तक हजारों की संख्या में लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। हालत यह हैं कि किसी भी घटना के दौरान बाजार से निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। सदर बाजार की दुकानों के सामने खाली फुटपाथ ही नहीं, सड़क के डिवाइडर पर भी बच्चे और अन्य दुकानदार बड़ी संख्या में पटाखे बेच रहे हैं।

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    कई दुकानों पर विस्फोटक पदार्थ भी हैं। राहगीर आते-जाते सिगरेट व बीड़ी पीते भी नजर आ जाते हैं, ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। जिन दुकानों को पटाखे बेचने का लाइसेंस मिला है, उनके यहां आग से बचाव के खास इंतजाम नहीं हैं। किसी दुकान के सामने दो-चार बाल्टी पानी है तो किसी ने थोड़ा सा बदरपुर रखकर खानापूर्ति कर ली है। दुकानदारों को रोकने के लिए सदर बाजार थाना एवं प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सदर बाजार में हालत यह है कि सड़क एवं फुटपाथ को घेरकर दुकानें लगाई गई हैं और लोगों के चलने तक के लिए जगह नहीं है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पुलिस एवं प्रशासन की लापरवाही के कारण किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।

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    पटाखे बेचने वालों पर हो कार्रवाई

    नया बाजार में हुए धमाके के बाद संयुक्त आयुक्त लाइसेंसिंग प्रवीर रंजन ने सभी जिले के डीसीपी को आदेश जारी किया है कि जिले में विदेशी पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई करें। साथ ही बगैर लाइसेंस के पटाखे बेच रहे दुकानदारों के यहां भी छापेमारी कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि दिवाली के दिन रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने वालों पर नजर रखने के लिए पेट्रोलिंग की जाए। नियम तोड़ने वालों पर सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के तहत कार्रवाई की जाए।