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    DND फ्लाइ-वे: सुप्रीम कोर्ट ने दिया कंपनी को झटका, फिलहाल टोल फ्री रहेगा

    By JP YadavEdited By:
    Updated: Fri, 11 Nov 2016 07:11 PM (IST)

    नोएडा डीएनडी से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसल को बरकरार रखा है।

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    नई दिल्ली (जेएनएन)। नोएडा डीएनडी फ्लाई-वे से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसल को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) की याचिका स्टे देने से मना कर दिया। ऐसे में फिलहाल डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा।

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    वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कैग से अनुरोध किया है कि वह चार सप्ताह के भीतर डीएनडी पर आए आय-व्यय के खर्चे का ब्योरा पेश करे।

    बता दें कि डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी।

    यह कहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने

    पिछले दिनों नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 2012 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इस फ्लाइवे को टोल फ्री कर दिया था कि टोल कानूनी प्रावधान के अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि प्रोजेक्ट की लागत वसूलने के बाद आगे भी वसूली जारी रखना गलत है।

    यहां पर बता दें कि 9.2 किलोमीटर लंबी यह रोड नोएडा से दिल्ली को जोड़ती है। इस दौरान यहां से रोज करीब 1,25,000 वाहन आते जाते हैं। इससे NTBCL प्रति दिन करीब 25 लाख की कमाई करती है। जिसमें 28 रुपए प्रति कार और 12 रुपए प्रति दो पहिया वाहन से लिए जाते हैं।