नगर निगम चुनाव: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- EVM में नहीं लगेगी कलर फोटो
भारतीय चुनाव आयोग व दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ईवीएम में कलर फोटो लगाने के संबंध में कोई दिशा निर्देश देना अनिवार्य नहीं है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। आगामी नगर निगम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कलर फोटो नहीं लगेगी। हाई कोर्ट ने कलर फोटो लगाने का निर्देश देने से साफ इन्कार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति सगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान स्थिति में ऐसा निर्देश देना मुमकिन नहीं है। फिलहाल अदालत ने उक्त मामले को लेकर दायर याचिका सुनने के लिए जरूर स्वीकार कर ली। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।
सुनवाई के दौरान खडपीठ ने याचिकाकर्ता के उस मौखिक आग्रह को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि नगर निगम चुनावों में भी कलर फोटो लगाने का निर्देश दिया जाए। अदालत ने कहा चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यदि ऐसा आदेश दिया गया तो चुनावों में देरी होगी।
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वहीं, भारतीय चुनाव आयोग व दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ईवीएम में कलर फोटो लगाने के संबंध में कोई दिशा निर्देश देना अनिवार्य नहीं है। यह याचिका दो छात्रों अनिल कुमार और प्रताप चंद्रा ने दायर की है।
याचिकाकर्ता छात्रों ने तर्क रखा कि चुनाव आयोग ने मार्च 2015 में एक निर्देश जारी किया था कि मई 2015 के हो हुए चुनावों में पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव चिन्हों के अलावा, उनकी फोटो को भी ईवीएम में लगाई जाएगी। उन्होंने कहा ईवीएम में कलर फोटो लगाने का निर्देश दिया जाए क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से पहचान नहीं हो पाती। कलर फोटो से भ्रम भी दूर होगा। लोगो आसानी से अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुन सकेंगे।
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