कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती
जागरण संवादादाता, नई दिल्ली : न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम को हाई कोर्ट में
जागरण संवादादाता, नई दिल्ली :
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति बीडी अहमद व संजीव सचदेव की खंडपीठ ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से इन्कार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है।
ये याचिका मुंबई के अधिवक्ता मैथ्यूज जे. नेंदुमपारा ने दायर की है। याची ने अदालत से आवेदन प्रक्रिया के जरिये नियुक्तियां कराने की अपील की है। वहीं, हाल ही में कॉलेजियम द्वारा हाई कोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों व एक वरिष्ठ वकील को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने के लिए केंद्र को भेजी गई सिफारिश पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर इस सिफारिश को कैसे चुनौती दी जा सकती है। याची के अनुसार हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अशोक भूषण की पदोन्नति की सिफारिश कर उन्हे सुप्रीम कोर्ट में भेजने को कहा है। इसके अलावा कॉलेजियम ने पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एल नागेश्वर राव की भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन देकर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए।
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