आइपीएल फिक्सिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन के अनुरोध को ठुकराया
बीसीसीआइ आइपीएल फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एन श्रीनिवासन के उस अनुरोध को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कोर्ट से उनके खिलाफ पूर्व में दिए आदेश में संशोधन करने की मांग की थी। श्रीनिवासन ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ पूर्व में दिए आदेश में संशोधन किया जाए क्योंकि कोर्ट का वह आदेश उन्हें बीसीसीआइ के अध्यक्ष संबंधित अधिकारों से वंचित करता है और उस पद से संबंधित कामों को करने से रोकता है।
नई दिल्ली। बीसीसीआइ आइपीएल फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एन श्रीनिवासन के उस अनुरोध को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कोर्ट से उनके खिलाफ पूर्व में दिए आदेश में संशोधन करने की मांग की थी।
श्रीनिवासन ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ पूर्व में दिए आदेश में संशोधन किया जाए क्योंकि कोर्ट का वह आदेश उन्हें बीसीसीआइ के अध्यक्ष संबंधित अधिकारों से वंचित करता है और उस पद से संबंधित कामों को करने से रोकता है।
इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा कि दूसरे न्यायाधीश के आदेश में संशोधन करना उनके लिए उचित नहीं है। ऐसी मांग करने के लिए कोर्ट ने श्रीनिवासन के वकील की खिंचाई भी की।
अवकाश पीठ के जस्टिस बीएस चौहान और जस्टिस एके सिकरी ने बीसीसीआइ संबंधित क्रिकेट गतिविधियों की देखभाल के लिए इजाजत मांगने को लेकर श्रीनिवासन की खिंचाई करते हुए कहा कि किसी अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश वे संशोधित नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए दोनों जजों ने उन्हें उसी पीठ के पास जाने को कहा है जिसने यह आदेश पारित किया है। श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट के 28 मार्च और 16 मई के अंतरिम आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया था।