Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने भी माना पूर्व मंत्री की बेटी से हुआ दुष्कर्म, निखिल पर लगे आरोप सही

    By Kajal KumariEdited By:
    Updated: Thu, 23 Feb 2017 10:20 PM (IST)

    पूर्व मंत्री की बेटी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने निखिल की गिरफ्तारी के लिए गृह मंत्रालय से लुकआउट नोटिस जारी करने का आग्रह किया है और ब्रजेश पर भी कार्रवाई की बात कही है।

    Hero Image
    पुलिस ने भी माना पूर्व मंत्री की बेटी से हुआ दुष्कर्म, निखिल पर लगे आरोप सही

    पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार के एक पूर्व मंत्री की बेटी से दुष्कर्म व सेक्स रैकेट संचालन के आरोपी ऑटोमोबाइल व्यवसायी निखिल प्रियदर्शी को पुलिस ने प्रथमदृष्टया दोषी पाया है। वहीं, कांड में निखिल के सहयोगी कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष नेता ब्रजेश पांडेय को थोड़ी राहत मिली है। इस बीच भूमिगत निखिल प्रियदर्शी ने अज्ञात स्थान से फोन कर व ब्रजेश पांडेय ने ऑडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) सुनील कुमार ने कहा कि निखिल की गिरफ्तारी के लिए गृह मंत्रालय से लुकआउट नोटिस जारी करने का भी आग्रह किया गया है। वहीं, उन्होंने प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले ब्रजेश पांडेय के विरुद्ध साक्ष्य आधारित कार्रवाई की बात कही है।

    पूर्व मंत्री की बेटी ने कांग्रेस नेता पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। पांडेय ने कहा कि उन्हें न्याय पर भरोसा है। इधर, निखिल ने भी खुद के विरुद्ध साजिश का आरोप लगाया है।

    यह भी पढ़ें: सिमरन हत्याकांड : पहले मां से किया प्यार, बेटी बड़ी हुई तो उसे बनाया शिकार...

    सत्य पाए गए हैं पीडि़ता के आरोप

    एडीजी सुनील कुमार ने कहा है कि पीडि़ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सुपरविजन रिपोर्ट में सत्य पाया गया है। इस मामले में नामजद किए गए अन्य तीन अभियुक्तों के खिलाफ भी सीआइडी की जांच जारी है। पीडि़ता ने निखिल प्रियदर्शी के रिटायर्ड आइएएस पिता कृष्ण बिहारी प्रसाद सिन्हा, भाई मनीष प्रियदर्शी और दोस्त संजीत कुमार शर्मा को भी नामजद किया है।

    यह भी पढ़ें: तिलकामांझी विवि में बड़ा खेल, 576 फेल छात्र भी हो गये पास

    एडीजी ने कहा कि सीआइडी के डीएसपी ने इस मामले का सुपरविजन किया है। सुपरविजन रिपोर्ट में उन्होंने पाया है कि निखिल के खिलाफ भादंसं की धारा 323, 341, 342, 376 और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत विभिन्न धाराओं में लगाए गए सभी आरोप सत्य हैं।

    कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडेय के खिलाफ की जा रही पुलिस कार्रवाई के संबंध में कहा, हम अप्राथमिक अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य आधारित कार्रवाई करेंगे। जब तक पांडेय के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।

    यह भी पढ़ें: सेक्स रैकेट में फंसे बिहार कांग्रेस उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

    गिरफ्तारी के लिए हो रही छापेमारी

    प्राथमिकी दर्ज होने के दो महीने बीत जाने के बाद भी निखिल प्रियदर्शी की गिरफ्तारी नहीं होने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए देश के विभिन्न राज्यों में छापेमारी की है। गृह मंत्रालय से उसके खिलाफ 'लुकआउट' नोटिस जारी करने का आग्रह किया गया है। साथ ही उसकी गिरफ्तारी के लिए कई अन्य केंद्रीय एजेंसियों से भी मदद मांगी गई है।

    उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। पुलिस अपनी पूरी ताकत से निखिल की तलाश में लगी हुई है।

    निखिल ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा

    आरोपी निखिल प्रियदर्शी ने बुधवार को किसी अज्ञात स्थान से 'दैनिक जागरण' से संपर्क साधा और कहा कि पूर्व मंत्री की बेटी द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीडऩ के आरोप सरासर गलत हैं। उसे एक बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उसके साथ केवल दोस्ती थी। वह अपने एक दोस्त के माध्यम से पूर्व मंत्री की बेटी के संपर्क में आया था।

    यह पूछे जाने पर कि जब वह खुद को निर्दोष बताता है तो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहा? उसने कहा कि फिलहाल मैं कानूनी पहलू की जानकारी ले रहा हूं। इसके बाद खुद पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर सब कुछ बता दूंगा।

    यह भी पढ़ें: यदि आप बैंक खाताधारक हैं तो यह खबर है खास आपके लिए, जानिए

    ब्रजेश बोला, वह मेरी बेटी जैसी

    मामले में अप्राथमिक अभियुक्त बनाए गए पूर्व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडेय ने एक ऑडियो जारी कर कहा है कि वह लड़की उनकी बेटी जैसी है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। इसके पीछे एक राजनीतिक दल का हाथ है, जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। शीघ्र ही इसका भी खुलासा हो जाएगा।

    जानिए, क्या है मामला

    कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री की बेटी ने 22 दिसंबर, 2016 को निखिल प्रियदर्शी के खिलाफ यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इसमें उसके पिता, भाई व एक अन्य को भी नामजद अभियुक्त बनाया। इसके अलावा कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडेय को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है।