FLASHBACK 2016 : रक्षा मंत्रालय तलब; चर्चा में रहे रॉकी, शहाबुद्दीन व राजबल्लभ
बीतते साल में पटना हाईकोर्ट के कई फैसले चर्चा में रहे। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को तलब किया। शराबबंबदी की अधिसूचना को निरस्त कर दिया। कई चर्चित मामलों में बेल भी चर्चा में रहे।
पटना [निर्भय सिंह]। पटना हाईकोर्ट ने 2016 में अपने सौ साल पूरे किए। हालांकि, इस साल भी यहां जजों की कमी दूर नहीं हो सकी। इस साल यहां चले कुछ मुकदमे देश भर में चर्चा का विषय बने। हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को तलब किया। इस साल चर्चित वारदातों के आरोपी रॉकी यादव, मो. शहाबुद्दीन व राजबल्लभ यादव के मामलों में हाईकोर्ट के फैसले भी चर्चा के केंद्र में रहे।
पटना हाईकोर्ट के सौ साल
इस साल पटना हाईकोर्ट ने अपने सौ साल पूरे किए। शताब्दी समारोह का शुभारंभ राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने किया तो समापन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। हाईकोर्ट का भवन अपने आप में अनूठा है। यह ऐसी बिल्डिंग है, जिसने 1934 के भयंकर भूकंप को भी आसानी से झेल लिया। इसमें दरार तक नहीं आयी।
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बनी रही जजों की कमी
पटना हाईकोर्ट में शुरूआती दौर में यहां जजों की कुल संख्या 6 थी। अब यह इसके कई गुना है। हालांकि, साल 2016 में यहां जजों की कमी पूरी नहीं हो सकी।
रक्षा मंत्रालय व रक्षा मंत्री को किया तलब
पटना हाईकोर्ट ने सेना की भर्ती परीक्षा के अमानवीय तरीके पर रक्षा मंत्रालय को तलब कर लिया। मामला मुजफ्फरपुर से जुड़ा था। वहां एक मैदान में गंजी एवं जांघिया में परीक्षा ली गयी। तर्क दिया गया कि नकल रोकने के लिए यह कदम उठाना पड़ा है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए तीन मार्च को रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया। बाद में गलती स्वीकार करने एवं भविष्य में ऐसा नहीं करने के आश्वासन पर रक्षा मंत्रालय को छोड़ दिया गया।
रॉकी व मनोरमा को बेल
हाईकोर्ट में आए कई अन्य मामले भी चर्चित रहे। रोड रेज में गया के एक व्यवसायी के बेटे की हत्या के मामले में जदयू एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी पर आरोप लगे। मां मनोरमा देवी एवं पिता बिंदी यादव पर आरोपी पुत्र को फरार कराने में में मदद का आरोप लगा। पटना हाईकोर्ट से मां-बेटे को बेल मिल गयी। लेकिन, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारोपी बेटे रॉकी की बेल खारिज कर दी।
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राजवल्लभ व शहाबुद्दीन को राहत
पटना हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में सिवान के बाहुबली पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को बेल भी चर्चा में रहा। इसे लेकर खूब हाय-तौबा मची। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद कर दी। दुष्कर्म के आरोपी राजद विधायक राजबल्लभ यादव को बेल को लेकर भी हाईकोर्ट चर्चा में रहा।
शराबबंदी के खिलाफ फैसला
शराबबंदी को राज्य सरकार ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। पटना हाईकोर्ट ने मामले पर लंबी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट से कई वरीय अधिवक्ता बुलाये गये। आखिरकार हाईकोर्ट ने जुलाई महीने में शराबबंदी पर लाई गई राज्य सरकार की अधिसूचना को अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर 30 अक्टूबर को अंतरिम रोक लगा दी।
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