Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजदेव हत्याकांड : SC ने कहा- CBI तीन महीने में पूरी करे जांच

    By Kajal KumariEdited By:
    Updated: Mon, 17 Oct 2016 11:01 PM (IST)

    राजदेव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को तीन महीने में जांच करने काे कहा है। मंत्री तेजप्रताप ने कोर्ट को बताया कि हत्याकांड के संदिग्ध कैफ से उनकी मुलाकात अचानक हुई थी।

    पटना [वेब डेस्क ]। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में उनकी पत्नी आशा रंजन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज अहम सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया। साथ ही हत्याकांड में संदिग्ध कैफ़ और जावेद के बारे में सिवान के सत्र न्यायाधीश से रिपोर्ट तलब की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आशा रंजन ने बिहार से बाहर सुनवाई कराने की अपील की थी

    पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सुनवाई बिहार से बाहर करने के साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव पर हत्यारोपियों मो. कैफ व जावेद को संरक्षण देने तथा पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन पर हत्या की साजिश रचने तथा हत्यारों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं।

    इसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने मो. शहाबुद्दीन, मंत्री तेजप्रताप यादव, सिवान पुलिस और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था।

    सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के आलोक में बिहार सरकार व सिवान पुलिस ने कोर्ट में जवाब दाखिल किए थे। मंत्री तेजप्रताप ने भी आज अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई की।

    मंत्री तेज़प्रताप के वक़ील ने कहा सिवान से गुज़रते वक्त रास्ते मे एक अधिकारी ने उन्हें डिनर पर बुलाया था, जहां कैफ़ ने उन्हें बुके भेंट किया था। तेजप्रताप ने कहा कि कैफ़ से उनकी मुलाक़ात आकस्मिक थी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कैफ़ और जावेद भगोड़ा घोषित अपराधी नही थे।

    इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कैफ़ और जावेद के बारे ने सिवान के सत्र न्यायाधीश से रिपोर्ट तलब की है।

    सरकार ने कहा- सीबीआइ ही बता सकती है जांच में देरी का कारण

    सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए दाखिल जवाब में बिहार सरकार ने कहा कि 13 मई को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के तीन दिन बाद 16 मई को ही बिहार सरकार ने सीबीआइ जांच की अनुशंसा कर दी थी। सीबीआइ ने ही जांच में देरी की है। इसका कारण सीबीआइ ही बता सकती है।

    पढें - बिहार : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच सीबीआइ को सौंपी गई

    सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी में नाम न होने के बावजूद सिवान जिला पुलिस ने घटना के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई में पांच युवकों को गिरफ्तार किया था। वे लोग अब भी जेल में हैं। उनके जरिए पुलिस ने इस मामले में बाद में भी कई गिरफ्तारियां कीं।

    पत्रकार हत्याकांड से जुड़े किसी अभियुक्त को रिमांड पर नहीं लेगी पुलिस

    पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के किसी भी अभियुक्त को रिमांड पर लेकर लोकल पुलिस पूछताछ नहीं करेगी। उन पर लगे अन्य आरोपों के बारे में भी। पुलिस को डर सता रहा कि यदि इन सबने सीबीआइ के सामने मुंह नहीं खोला तो आरोप लग सकता है कि इसके लिए उन पर रिमांड अवधि में दबाव बनाया गया होगा। अब जो भी पूछताछ करनी होगी, सीबीआइ ही करेगी।

    बता दें कि कई दिनों से अफवाह उड़ रही है कि पत्रकार हत्याकांड में अभियुक्त बनाए गए लड्डन व जावेद को

    लोकल पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। जावेद पर अपने चाचा के साथ मारपीट करने का भी मामला दर्ज है।

    वार्ड पार्षद रीता देवी के पति सुभाष चौहान की गोली मारकर हत्या के मामले में लड्डन की भूमिका की जांच भी स्थानीय पुलिस कर रही है। लड्डन की भूमिका की जांच करने का आदेश तत्कालीन एएसपी अशोक कुमार सिंह ने दिया था। हालांकि इसके अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लड्डन व जावेद पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में भी अभियुक्त हैं। लड्डन तो मुख्य आरोपी है। वह गया जेल में बंद है।

    पढ़ें - पत्रकार हत्याकांड : आशा रंजन ने कहा - सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो CBI जांच

    पुलिस सूत्रों से पता चला है कि सीबीआइ जांच के दौरान यदि इन दोनों को किसी मामले में पुलिस रिमांड पर

    लेकर पूछताछ करती है और फिर सीबीआइ पत्रकार हत्याकांड में रिमांड पर लेकर पूछताछ करती है, इस दौरान

    मुंह नहीं खोला तो आरोप लग सकता है कि पुलिस ने इन सब पर कुछ न बोलने के लिए दबाव बनाया होगा।

    पुलिस मानकर चल रही है कि पत्रकार हत्याकांड में उसकी जांच रिपोर्ट बिल्कुल सही है। सिर्फ साजिशकर्ता का पता लगाना बाकी रह गया था। ऐसी स्थिति में वह कोई भी इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहती।

    कहते हैं एसपी

    जब तक सीबीआइ की जांच चल रही है, पत्रकार हत्याकांड के किसी भी अभियुक्त को पुलिस रिमांड पर नहीं लेगी।

    -सौरव कुमार साह, एसपी सिवान