एसिड बाथ डबल मर्डर: शहाबुद्दीन के अपील पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू
बिहार के दिल दहला देने वाले तेजाब डबल मर्डर (एसिड बाथ डबल मर्डर) में मो. शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा मिली है। उनकी अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।
पटना [जेएनएन]। सिवान के उस खौफनाक तेजाब डबल मर्डर की याद कर आज भी सिवान सिहर जाता है। सिवान के बाहुबली पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के आदेश पर दो सगे भाइयों की तेजाब से नहला कर हत्या कर दी गई। फिर शवों को बोटी-बोटी काटकर नमक भरे बोरों में डाल फेंक दिया गया। दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड में शहाबुद्दीन को निचली अदालत में मिली उम्रकैद की सजा पर हाईकोर्ट में सुनवाई आरंभ हो गई है।
सिवान के इस बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। आज शुक्रवार को भी सुनवाई जारी है। दो सगे भाइयों की हत्या में सिवान के पूर्व राजद सांसद मो. शहाबुद्दीन के साथ-साथ राजकुमार साह, मुन्ना मियां एवं असलम मियां को सिवान की जिला अदालत ने 11 दिसंबर 2014 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, हाईकोर्ट की ही एक बेंच ने इस मामले में पूर्व सांसद को जमानत दे दी थी।
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हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई न्यायाधीश केके मंडल एवं न्यायाधीश संजय कुमार की खंडपीठ में हो रही है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील में जबलपुर हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद सिंह बहस में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निचली अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सजा सुना दी। हत्याकांड के समय शहाबुद्दीन जेल में बंद थे।
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राज्य सरकार की ओर अपर लोक अभियोजक (एपीपी) दिलीप कुमार सिन्हा पक्ष रख रहे हैं। सुनवाई जारी है।
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