बलात्कार मामले में बाप दोषी
जागरण संवाददाता, जहानाबाद : बाप और बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले कलयुगी बाप को स्थानीय व
जागरण संवाददाता, जहानाबाद : बाप और बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले कलयुगी बाप को स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे प्रथम शैलेन्द्र कुमार के न्यायालय ने शनिवार को भादवि की धारा 376(2) तथा पास्को एक्ट के धारा 6/5 के तहत दोषी करार दिया। साथ ही सजा के बिंदू पर सुनवाई को लेकर तीन मार्च की तिथि निर्धारित की गयी।
बताते चलें कि इस मामले में काको थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दस वर्षीया किशोरी ने जहानाबाद महिला थाना कांड संख्या 43/13 में अपने बाप को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी में किशोरी ने बताया कि उसका बाप अक्सर रात में शराब पीकर आता है। और उसके साथ नींद में बलात्कार करता था। कई बार भागने का प्रयास किया लेकिन वह जबरदस्ती मुंह बंद कर यह कुकृत्य करता था। घर परिवार वालों को बताती थी तो कोई मानने को तैयार नहीं था। जब मामा घर आया तो उसे यह बात बतायी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मुमताजूल हक ने अभियोजन का पक्ष रखा। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल दस गवाह पेश किये थे जिसमें एक न्यायिक दंडाधिकारी, तीन चिकित्सक, आईयो समेत दस गवाहों ने गवाही दी थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।